एटा। पाॅच माह पहले निकाय चुनाव में महज 167 वोटों से विजयी हुई वर्तमान नगर पालिका परिषद अध्यक्ष मीरा गाॅधी पर अपर जिला जज प्रथम ने 200 रूपये का जुर्माना किया है। ये जुर्माना मीरा गाॅधी के कोर्ट में अनुपस्थित रहने पर लगा है। 18 अप्रैल को कोर्ट के एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश देने पर मीरा गाॅधी बुधबार को एडीजे कोर्ट में पेश हुई और एक पक्षीय आदेश वापस लेने और जबाब दाखिल करनें के लिये कोर्ट से समय माॅगा। कोर्ट ने अर्जी स्वीकार करनें के साथ ही पालिकाध्यक्ष पर कोर्ट का समय जाया करने पर 200 रूपये का जुर्माना लगाया है।
निकाय चुनाव में दूसरे नम्बर पर रहने वाली प्रत्याशी शालिनी गुप्ता ने 21 दिसम्बर को एडीजी प्रथम कोर्ट मे रिट दायर की थी। जिसमें उन्होने 874 लोगों को दो-दो एवं तीन-तीन बार मतदार करने का आरोप लगाया है। 40 पेज की इस रिट में मीरा गाॅधी सहित सभी 12 प्रत्याशी आरोपित किया गया है। रिट पर सुनवाई हेतु कोर्ट ने सभी 12 विपक्षियों को अपना पक्ष रखने के लिये नोटिस जारी किये गये। कई बार नोटिस देने के बाद भी जब मीरा गाॅधी अनुपस्थित रही तो कोर्ट ने एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश जारी कर दिया इसके बाद मीरा गाॅधी ने कोर्ट में पेश होकर जबाब दाखिल करनें का समय माॅगा।
मामले में अगली सुनवाई 24 मई को होगी। कोर्ट में रिट याचिका में शालिनी गुप्ता ने पुर्नमतगणना की माॅग की है।
